5G नेटवर्क केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला (Juhi Chawla) ने याचिका दायर कर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) से पहले के आदेश में संशोधन की मांग की थी. लेकिन अब एक्ट्रेस ने दिल्ली हाईकोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है.
रिपोर्ट के मुताबिक़ जूही चावला चाह रही थी कि ‘खारिज’ शब्द को बदलकर ‘अस्वीकार’ कर दिया जाए. उनकी दलील थी कि क्यों कि इस मामले पर कोई सुनवाई नहीं हुई इसलिए याचिका को अस्वीकार किया जाना चाहिए ना कि ख़ारिज. कोर्ट ने जूही के वकील का बयान सुनने के बाद याचिका को वापस लेने की इजाज़ दे दी. अदालत ने जूही को 20 लाख रुपये जुर्माना देने के लिए एक हफ्ते का वक्त दे दिया है.
बता दें जूही ने देश में 5जी नेटवर्क लगाने के ख़िलाफ़ दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी जिसे अदालत ने 4 जून को खारिज कर दिया था. साथ ही अदालत ने उन पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए ये बात भी कही थी कि याचिकाकर्ताओं ने न्यायिक प्रक्रिया का बेजा इस्तेमाल किया है और ऐसा लगता है कि जैसे ये याचिका प्रचार पाने के मकसद से दायर की गई है.