बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला को 5G से जुड़ी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने 5जी वायरलेस नेटवर्क प्रौद्योगिकी को चुनौती देने के वाली जूही की याचिका को खारिज कर दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए जूही पर 20 लाख रुपये का हर्जाना भी लगाया है. यही नहीं कोर्ट ने याचिका को पब्लिसिटी स्टंट बताया है.
Delhi High Court dismisses the lawsuit filed by actor-environmentalist Juhi Chawla against the setting up of 5G wireless networks in the country. The Court order said that the plaintiffs abused the process of law, imposes a fine of Rs 20 lakhs pic.twitter.com/YvhwNoZtRg
— ANI (@ANI) June 4, 2021
आपको बता दें जूही चावला ने भारत में 5G टेक्नोलॉजी को लागू करने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने 5G टेक्नोलॉजी को लागू किए जाने से पहले इससे जुड़े तमाम तरह के अध्ययनों पर बारीकी से गौर किए जाने की मांग की थी.
जूही चावला के साथ दो अन्य याचिकाकर्ता वीरेश मलिक और टीना वाच्छानी ने एक याचिका में अदालत से कहा था कि वो सरकारी एजेंसियों को आदेश दें कि वो जांच कर पता लगाएं कि 5जी स्वास्थ्य के लिए कितना सुरक्षित है. इसके साथ ही उन्होंने इस जांच पर किसी भी निजी कंपनी, व्यक्ति का प्रभाव ना होने की भी मांग की.
जूही का कहना है कि देश में इस तकनीक के आने से पर्यावरण के साथ लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा. इससे इंसान, जानवर और पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा. अगर 5जी नेटवर्क प्लान लग जाएगे तो इस पृथ्वी पर कोई भी आरएफ रेडिएशन के एक्सपोजर से नहीं बच पाएगा. इन रेडिएशन का प्रभाव आज की तुलना में 100 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा.