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सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक तीनों कृषि कानूनों को लागू करने पर लगाई रोक, कमेटी का किया गठन

कृषि कानूनों पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फिलहाल तीनों कृषि कानूनों को लागू करने पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है. मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ‘हम नागरिकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा के बारे में चिंतित हैं.’ अदालत ने इन कानूनों पर चर्चा के लिए चार सदस्य एक समिति का गठन भी किया है. कोर्ट ने हरसिमरत मान, कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, डॉ प्रमोद कुमार जोशी (पूर्व निदेशक राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन), अनिल धनवत के नाम कमिटी के सदस्य के तौर पर सुझाए हैं.
इससे पहले कोर्ट में किसानों का पक्ष रख रहे वकील एम एल शर्मा ने कोर्ट को बताया कि किसान संगठन समिति गठित किए जाने के पक्ष में नहीं हैं . इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इसके लिए अंतरिम आदेश देगी. कोर्ट ने कहा कि ‘अगर किसान सरकार के पास जा सकते हैं तो कमिटी के समक्ष क्यों नहीं? अगर वो समस्या का समाधान चाहते है तो हम ये नहीं सुनना चाहते कि किसान कमिटी के समक्ष पेश नहीं होंगे.
सीजेआई बोबडे ने कहा कि ‘हमें समिति बनाने का अधिकार है. जो लोग वास्तव में हल चाहते हैं वो कमेटी के पास जा सकते हैं.’ उन्होंने कहा कि ‘समिति हम अपने लिए बना रहे हैं, कमिटी हमें रिपोर्ट देगी. कमिटी के समक्ष कोई भी जा सकता है. किसान या वो वकील के माध्यम से भी.’
कोर्ट ने कृषि कानूनों के लागू करने पर रोक लगा दी है लेकिन किसान इसे रद्द कराने की मांग कर रहे हैं.

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