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दुष्यंत चौटाला: प्राइवेट सेक्टर में 75 फ़ीसद नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित होंगी

हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्या ने मंगलवार को 75 फ़ीसद रोज़गार बिल को मंज़ूरी दे दी. यह विधेयक बीते साल हरियाणा विधानसभा में पारित हुआ था. मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सरकार जल्द ही अधिसूचना जारी करेगी. इस बिल की मंजूरी के बाद अब प्रदेश के युवाओं को निजी नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण का अधिकार मिलेगा.

इस मौक़े पर उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी ट्विट कर प्रदेश के लोगों को बधाई दी. उन्होंने लिखा -‘बहुत खुशी के साथ आप सबसे सांझा कर रहा हूँ कि महामहिम राज्यपाल की अनुमति के बाद ‘The Haryana State Employment of Local Candidates Act, 2020′ आज से पूरे हरियाणा में लागू हो गया जिससे प्राइवेट सेक्टर में 75% नौकरियां हरियाणा के युवाओं के लिए आरक्षित हो गई.’

इस क़ानून के तहत ऐसी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75 फ़ीसद आरक्षण होगा जिनमें तन्ख़्वाह 50 हज़ार रुपए प्रति महीने से कम होगी.

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