हिमाचल प्रदेश के चार साल पुराने चर्चित गुड़िया मामले में 28 वर्षीय दोषी को शुक्रवार को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई.
ये 16 वर्षीय स्कूली छात्रा के बलात्कार और हत्या से जुड़ा मामला था.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, शिमला की एक अदालत ने दोषी अनिल कुमार पर 10 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया. अनिल कुमार एक लकड़हारा है.
विशेष जज राजीव भारद्वाज ने दोषी की मौजूदी में फ़ैसला सुनाया. अदालत ने 28 अप्रैल को अनिल को दोषी ठहराया था.
इस जघन्य अपराध ने पूरे हिमाचल प्रदेश में हिलाकर रख दिया था. 4 जुलाई 2017 को स्कूल से घर लौट रही पीड़िता के साथ शिमला के कोटखाई में एक जंगल वाले इलाक़े में बलात्कार कर हत्या कर दी गई थी.